बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की भ्रष्टाचार मामले में जमानत याचिका पर टली सुनवाई

बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर सुनवाई टाल दी. इससे पहले अधिकारियों ने उनके स्वास्थ्य पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए और अधिक समय की मांग की थी. प्रधान न्यायाधीश सैयद महमूद हुसैन की अध्यक्षता वाली अपीली डिवीजन की छह सदस्यीय पीठ ने अधिकारियों को मेडिकल रिपोर्ट सौंपने के लिए 11 दिसंबर तक का समय दिया.

पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया (Photo Credits: IANS)

बांग्लादेश (Bangladesh) के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया (Khaleda Zia) की भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर सुनवाई टाल दी. इससे पहले अधिकारियों ने उनके स्वास्थ्य पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए और अधिक समय की मांग की थी. बीडी न्यूज 24 की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश सैयद महमूद हुसैन (Syed Mahmood Hussain) की अध्यक्षता वाली अपीली डिवीजन की छह सदस्यीय पीठ ने अधिकारियों को मेडिकल रिपोर्ट सौंपने के लिए 11 दिसंबर तक का समय दिया. इसके साथ ही अदालत ने मामले से संबंधित अगला आदेश जारी करने के लिए 12 दिसंबर की तारीख तय की.

शीर्ष अदालत ने 28 नवंबर को बंगबंधु शेख मुजीब मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल (बीएसएमएमयू) में खालिदा के डॉक्टरों को जिया चैरिटेबल ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में उनकी जमानत के संबंध में उनके स्वास्थ्य पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था. शीर्ष अदालत ने तब याचिका पर सुनवाई पांच दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी थी.

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29 अक्टूबर, 2018 को ढाका की एक विशेष अदालत ने खालिदा को सात साल जेल की सजा सुनाई थी. पूर्व प्रधानमंत्री को इस साल एक अप्रैल को इलाज के लिए बीएसएमएमयू में स्थानांतरित किया गया था. खालिदा फरवरी 2018 से जिया अनाथालय और जिया चैरिटेबल ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामलों में कुल 17 साल जेल की सजा काट रही हैं.

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