Porn hub के मालिक को अमेरिका में यौन तस्करी की जांच के लिए 1.8 मिलियन डॉलर का करना होगा भुगतान
वयस्क मनोरंजन मंच पोर्नहब की मूल कंपनी आयलो होल्डिंग्स (पूर्व में माइंडगीक) यौन तस्करी से मुनाफा कमाने के आरोप को सुलझाने के लिए अमेरिकी सरकार को 1.8 मिलियन डॉलर का भुगतान करेगी.
वाशिंगटन, 23 दिसंबर : वयस्क मनोरंजन मंच पोर्नहब की मूल कंपनी आयलो होल्डिंग्स (पूर्व में माइंडगीक) यौन तस्करी से मुनाफा कमाने के आरोप को सुलझाने के लिए अमेरिकी सरकार को 1.8 मिलियन डॉलर का भुगतान करेगी. आरोप को हल करने के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के साथ एक विलंबित अभियोजन समझौते (डीपीए) में प्रवेश करने के बाद, कंपनी पर यौन तस्करी की आय से जुड़े गैरकानूनी मौद्रिक लेनदेन में शामिल होने का आरोप लगाया गया था. डीपीए तीन साल के लिए एक मॉनिटर की नियुक्ति और अमेरिका तथा अंतर्निहित यौन तस्करी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों को भुगतान करने का प्रावधान करता है.
न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के एक संयुक्त राज्य अटॉर्नी कार्यालय ने अपने एक बयान में कहा, आयलो की स्वीकारोक्ति और अदालती दस्तावेजों के अनुसार, 2017 और 2019 के बीच, कंपनी को "पैसा प्राप्त हुआ, जो आयलो को पता था या पता होना चाहिए था कि यह गर्ल्सडूपोर्न (जीडीपी) ऑपरेटरों के यौन तस्करी के संचालन से प्राप्त हुआ था." संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी ब्रियोन ने कहा, "यह स्थगित अभियोजन समझौता पोर्नहब.कॉम की मूल कंपनी को वीडियो होस्ट करने और आपराधिक अभिनेताओं से भुगतान स्वीकार करने में अपनी भूमिका के लिए जवाबदेह बनाता है, जिन्होंने युवा महिलाओं को उनकी सहमति के बिना पोस्ट किए गए वीडियो पर यौन कृत्यों में शामिल होने के लिए मजबूर किया था." यह भी पढ़ें : GenAI के साथ उत्पादकता बढ़ाने के लिए कंपनियों को तकनीक और विश्वास में संतुलन बिठाना होगा
"हमारी आशा है कि यह संकल्प, जिसमें उन महिलाओं को कुछ सहमत भुगतान शामिल हैं जिनकी तस्वीरें कंपनी के प्लेटफार्मों पर पोस्ट की गई थीं और एक स्वतंत्र निगरानी नकारात्मक रूप से प्रभावित लोगों के लिए कुछ हद तक समाधान लाएगी." आयलो ने जीडीपी ऑपरेटरों के पीड़ितों को मौद्रिक भुगतान प्रदान करने पर भी सहमति व्यक्त की है, जिन्हें अन्यथा पहले से ही मुआवजा नहीं मिला है, और जिनकी छवियां आयलो के प्लेटफार्मों पर पोस्ट की गई थीं. इस सप्ताह की शुरुआत में, पोर्नहब, स्ट्रिपचैट और एक्सवीडियो को यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवा अधिनियम (डीएसए) के तहत सख्त विनियमन के अधीन प्लेटफार्मों की सूची में जोड़ा गया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 23, 2023 11:27 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

