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MS Dhoni Ranchi Home Eviction Notice: रांची के घर से बेदखल होंगे एमएस धोनी? हाउसिंग बोर्ड नोटिस भेजने का किया फैसला, जानिए क्या है पूरा माजरा

झारखंड सरकार ने महेंद्र सिंह धोनी को हरमू हाउसिंग कॉलोनी में गिफ्ट डीड के माध्यम से पांच कट्ठा जमीन आवंटित की थी. पहले धोनी मेकॉन कॉलोनी में रहते थे, लेकिन इस नई जमीन पर उन्होंने एक शानदार घर बनवाया. हालांकि, बढ़ती भीड़ और मीडिया की निगाहों से बचने के लिए बाद में वे रांची के बाहरी इलाके सिमलिया में स्थित अपने फार्महाउस में रहने लगे.

MS Dhoni Ranchi Home Eviction Notice: रांची के घर से बेदखल होंगे एमएस धोनी? हाउसिंग बोर्ड नोटिस भेजने का किया फैसला, जानिए क्या है पूरा माजरा
MS Dhoni (Image: @vanmark5/Twitter)

MS Dhoni Ranchi Home Eviction Notice: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के पूर्व कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स(CSK) के स्टार खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी(MS Dhoni) अपने गृहनगर रांची(Ranchi) में एक नई परेशानी में फंस गए हैं. झारखंड राज्य हाउसिंग बोर्ड(Jharkhand Housing Board) ने धोनी पर आरोपों की जांच शुरू कर दी है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित अपने आवासीय प्लॉट का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया है. अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो धोनी को कानूनी नोटिस भेजा जाएगा. यह भी पढ़ें: MS धोनी ने क्रिकेट मैदान से दूर रहकर भी कर दिया कमाल, इस मामले में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को पछाड़कर निकल गए सबसे आगे

क्या है पूरा मामला?

झारखंड सरकार ने महेंद्र सिंह धोनी को हरमू हाउसिंग कॉलोनी में गिफ्ट डीड के माध्यम से पांच कट्ठा जमीन आवंटित की थी. पहले धोनी मेकॉन कॉलोनी में रहते थे, लेकिन इस नई जमीन पर उन्होंने एक शानदार घर बनवाया. हालांकि, बढ़ती भीड़ और मीडिया की निगाहों से बचने के लिए बाद में वे रांची के बाहरी इलाके सिमलिया में स्थित अपने फार्महाउस में रहने लगे.

क्या कहता है हाउसिंग बोर्ड?

हाल ही में झारखंड हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने आरोपों की पुष्टि करते हुए कहा, “हाउसिंग बोर्ड के नियमों के तहत आवासीय प्लॉट का उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता. हमें धोनी के घर को लेकर शिकायतें मिली हैं. हमने अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं. अगर आरोप सही पाए गए, तो उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा.”

क्यों हो सकती है कार्रवाई? 

हरमू हाउसिंग कॉलोनी झारखंड के सबसे पॉश इलाकों में से एक है. यहां आवासीय प्लॉट का उपयोग केवल रहने के लिए किया जा सकता है. हाउसिंग बोर्ड के नियमों के अनुसार, किसी भी प्लॉट का व्यावसायिक उपयोग करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. धोनी के मामले की जांच से यह तय होगा कि उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के नियमों का उल्लंघन किया है या नहीं. बोर्ड के मुताबिक, अगर आरोप साबित होते हैं, तो धोनी को पहले नोटिस भेजा जाएगा और उसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 23, 2024 03:33 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).