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युवराज सिंह के खिलाफ हरियाणा में SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज, जानें क्या है आरोप

युवराज सिंह के खिलाफ हरियाणा में SC/ST एक्ट में दर्ज हुआ FIR, जानें क्या है आरोप

युवराज सिंह के खिलाफ हरियाणा में SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज, जानें क्या है आरोप
युवराज सिंह (Photo Credits: Getty Images)

चंडीगढ़: क्रिकेटर युवराज सिंह  (Yuvraj Singh) द्वारा पिछले साल अनुसूचित समाज के खिलाफ की गई टिप्पणी मामले में हरियाणा पुलिस (Haryana Police) ने एफआईआर कर लिया है. युवराज के खिलाफ यह केस SC/ST के तहत केस दर्ज कर लिया हैं. एफआईआर दर्ज करने के बाद हरियाणा पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लग गई है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा पुलिस युवराज सिंह से पूछताछ के लिए बुला भी सकती हैं.

युवराज सिंह के खिलाफ पिछले साल दलित अधिकार कार्यकर्ता रजत कलसन ने उनके खिलाफ हांसी के पुलिस अधीक्षक को एक शिकायत देकर उनके खिलाफ अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी. उसी शिकायत को लेकर हिसार के थाना हांसी शहर में युवराज सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 153 A, 295, 505 के अलावा एससी/एसटी एक्‍ट की धारा 3 {1) (r) तथा 3(1)(s) के तहत एफआईआर दर्ज की है. यह भी पढ़े: निंदात्मक भाषण के लिए फिल्म से हटाए गए क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह

बता दें कि पिछले साल 1 जून 2020 को युवराज सिंह भारतीय टीम क्रिकेटर रोहित शर्मा के साथ लाइव वेब चैट कर रहे थे. उसी चैट के दौरान युवराज सिंह ने जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए अनुसूचित समाज पर एक अपमानजनक टिप्पणी की थी. जिस पर काफी बवाल मचा था. अनुसूचित समाज  के लोगों की पुलिस से मांग थी कि पुलिस युवराज सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई करे. लेकिन उस समय पुलिस ने युवराज सिंह के खिलाफ केस ना दर्ज कर अब करीब 8 महीने बाद केस दर्ज किया है.

 

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 14, 2021 11:35 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).