शातिर अभियुक्त अजमत अली द्वारा अपराध से अर्जित क़रीब दो अरब चौवन करोड़ पैतालिस लाख रुपये की संपत्ति को उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप(निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया गया: पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 26, 2021
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