सुप्रीम कोर्ट (#SupremeCourt) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (@OfficialDMRC), डीएएमईपीएल को 30 मई तक 3,300 करोड़ रुपये का भुगतान करे। डीएएमईपीएल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्च र का एक अंग है। pic.twitter.com/vKnCRsczOw— IANS Hindi (@IANSKhabar) May 5, 2022
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