सुप्रीम कोर्ट (#SupremeCourt) ने वक्फ से संबंधित एक मामले में कहा कि चढ़ावा या उपयोगकर्ता के किसी भी सबूत के अभाव में किसी जर्जर दीवार या चबूतरे को नमाज अदा करने के उद्देश्य से धार्मिक स्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। pic.twitter.com/WP9bmYh5Y7— IANS Hindi (@IANSKhabar) April 29, 2022
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