सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति का यह पवित्र कर्तव्य है कि वह पत्नी और नाबालिग बच्चों को शारीरिक श्रम के जरिए भी आर्थिक सहायता प्रदान करे, अगर वह शारीरिक रूप से सक्षम हो।#SupremeCourt pic.twitter.com/kMgmuEvIpv— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 28, 2022
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