सुप्रीम कोर्ट (#SupremeCourt) ने कहा है कि अपराध से संबंधित सभी मामले और चाहे कोई ऐसी चीज, जो 'सबूत का निर्णायक टुकड़ा' हो, उसे एक टीवी चैनल के माध्यम से नहीं, बल्कि एक न्यायालय द्वारा निपटाया जाना चाहिए। pic.twitter.com/9LFrb60Gwe— IANS Hindi (@IANSKhabar) April 20, 2022
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