सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी दिहाड़ी मजदूर का नियमितीकरण तब तक नहीं किया जा सकता है, जब तक कि ... - Latest Tweet by IANS Hindi
The latest Tweet by IANS Hindi states, 'सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी दिहाड़ी मजदूर का नियमितीकरण तब तक नहीं किया जा सकता है, जब तक कि स्वीकृत पद के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है।#SupremeCourt'
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