#राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि 'अगर पति-पत्नी आपसी सहमति से तलाक मांगते हैं, तो छह ... - Latest Tweet by IANS Hindi

The latest Tweet by IANS Hindi states, '#राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि 'अगर पति-पत्नी आपसी सहमति से तलाक मांगते हैं, तो छह महीने की अलगाव अवधि को वैध नहीं ठहराया जा सकता'। अदालत गुरुवार को एक मामले की सुनवाई कर रही थी'

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