राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को परामर्श जारी किया है कि वे सभी कोचिंग/शैक्षणिक संस्थानों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दें@NCWIndia pic.twitter.com/EyCKqwi4oI— प्रसार भारती न्यूज सर्विसेज एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म (@PBNS_Hindi) December 30, 2022
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