बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, आरोपी बच्ची के परिवार का ही सदस्य है उसे पकड़ा गया, उसपर पॉक्सो एक्ट व बाकी धारा के लगाई गई। अदालत ने 90 दिन के भीतर सुनवाई करते हुए आरोपी को 20 साल के आजीवन कारावास की सज़ा और 3,000 का जुर्माना लगाया है: सदानंद कुमार SP बालोद, छत्तीसगढ़ (22.02) pic.twitter.com/JXeEJO5q5f— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 22, 2022
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