अदालत ने पुलिस को रैली स्थल पर तीन स्तरीय बैरिकेड लगाने के साथ ही पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति मंथा ने विशेष रूप से कहा कि रैली को संबोधित करने वाले या उसमें शामिल होने वाले किसी भी वक्ता द्वारा भड़काऊ बयान नहीं दिया जा सकता है।— IANS Hindi (@IANSKhabar) March 28, 2023
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