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Tamil Nadu: मद्रास उच्च न्यायालय का आदेश, गैर-हिंदुओं को पलानी मुरुगन मंदिर के ध्वजस्तंभ से आगे जाने की अनुमति नहीं

तमिलनाडु के मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने आदेश दिया कि गैर-हिंदुओं को पलानी मुरुगन मंदिर के ध्वजस्तंभ से आगे जाने की अनुमति नहीं है. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, पलानी के सेंथिलकुमार ने कोर्ट में याचिका दायर की थी.

Tamil Nadu: मद्रास उच्च न्यायालय का आदेश, गैर-हिंदुओं को पलानी मुरुगन मंदिर के ध्वजस्तंभ से आगे जाने की अनुमति नहीं
Madras HC | Wikimedia Commons

Tamil Nadu: तमिलनाडु के मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने आदेश दिया कि गैर-हिंदुओं को पलानी मुरुगन मंदिर के ध्वजस्तंभ से आगे जाने की अनुमति नहीं है. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, पलानी के सेंथिलकुमार ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. मंदिर का नोटिस बोर्ड, जिसमें गैर-हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया था, वर्तमान अधिकारी द्वारा हटा दिया गया है. उन्होंने याचिका दायर कर नोटिस को बहाल करने का आदेश देने की मांग की थी. यह भी पढ़ें: WFI: खेल मंत्रालय ने डब्ल्यूएफआई की निलंबित संस्था को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी

न्यायाधीश श्रीमती ने इस याचिका पर सुनवाई की और मंदिर परिसर के भीतर गैर-हिंदुओं और हिंदू मान्यताओं का पालन नहीं करने वालों के प्रवेश पर प्रतिबंध को मजबूत करते हुए बैनर लगाने का आदेश दिया। यह प्रतिबंध केवल ध्वजस्तंभ तक ही लागू है, जिससे गैर-हिंदुओं को दर्शन करने का इरादा दर्ज कराने के बाद प्रवेश की अनुमति मिलती है.

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(The above story first appeared on LatestLY on Jan 31, 2024 08:08 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).