Demolition In UP: योगी के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, यूपी सरकार से 3 दिन में मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार कहा कि कोई भी तोड़फोड़ की कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया से हो. कोर्ट ने कहा कि ऐसी भी रिपोर्ट हैं कि ये बदले की कार्रवाई है.

Supreme Court On Bulldozer Action: यूपी हिंसा के आरोपियों की संपत्ति‍ पर बुलडोजर चलाने को लेकर जमीयत उलेमा ए हिंद की तरफ से दायर की गई याचिका पर आज  सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जमीयत की मांग को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से तीन दिनों में जवाब दाखिल करने को कहा है. अब अगले हफ्ते मंगलवार को मामले में सुनवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार कहा कि कोई भी तोड़फोड़ की कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया से हो. कोर्ट ने कहा कि ऐसी भी रिपोर्ट हैं कि ये बदले की कार्रवाई है. अब ये सच है या झूठ ये नहीं मालूम. वहीं योगी सरकार ने अपने बचाव में कहा कि किसी भी समुदाय को लक्षित करने का कोई मामला नहीं है,  बुलडोजर एक्शन के पहले सभी को नोटिस दिए गए थे. प्रयागराज और कानपुर में विध्वंस के सभी मामलों में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था.

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