SC on Bike-Taxi Ban In Delhi: राजधानी में बाइक, टैक्सी, Uber और Rapido पर बैन जारी, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC के ऑर्डर पर रोक लगाईं
दिल्ली में बाइक टैक्सी पर सरकार की ओर से लगाए गए बैन के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए फिलहाल राजधानी में बाइक और टैक्सी, उबेर, रैपिड़ो पर बैन जारी रखने को लेकर आदेश जारी किया है
SC on Bike-Taxi Ban In Delhi: दिल्ली में बाइक टैक्सी पर सरकार की ओर से लगाए गए बैन के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए फिलहाल राजधानी में बाइक और टैक्सी, उबेर, रैपिड़ो पर बैन जारी रखने को लेकर आदेश जारी किया है. बता दें कि दिल्ली सरकार ने फरवरी 2023 में राजधानी में बाइक टैक्सी पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया थ, जिसे कैब एग्रीगेटर्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी. केस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले में अंतिम नीति आने तक एग्रीगेटर्स को सेवाएं जारी रखने का फैसला दिया था.
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