हरियाणा, 17 फरवरी: आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हरियाणा सरकार के निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 फीसद आरक्षण (75 Percent Reservation in Private Jobs) देने के फैसले पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Haryana High Court) के आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने हाई कोर्ट को एक महीने के भीतर इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए कहा है.

 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने कहा "हरियाणा के युवाओं के अधिकारों की लड़ाई '75% जॉब्स फॉर लोकल' के मामले हमारी फिर जीत हुई है. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कानून पर लगे स्टे को हटा दिया है. मैं सभी को  विश्वास दिलाता हूँ कि यह कानून सभी के हित में है और इसपर राजनितिक मंशा से अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए."

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