सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में अपनी एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक द्वारा बनाए गए दो 40-मंज़िला टावरों को गिराने करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इसका निर्माण नोएडा प्राधिकरण और सुपरटेक के अधिकारियों के बीच मिलीभगत का परिणाम था।— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 31, 2021
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