Loudspeaker Row: राजस्थान के अजमेर में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर लगी रोक, सभी सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध लागू
राजस्थान के अजमेर में जिला प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सभी सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. स्थानीय प्रशासन का आदेश 7 अप्रैल से प्रभावी हो गया है.
ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान के अजमेर जिला प्रशासन ने सभी सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. स्थानीय प्रशासन का आदेश 7 अप्रैल से प्रभावी हो गया है. महाराष्ट्र (Maharashtra), कर्नाटक (Karnataka) समेत देश के कई राज्यों में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग तेज हो रही है.
ज्ञात हो की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने डेसिबल (ध्वनि की तीव्रता को मापना) की सीमा निर्धारित की है. देश के सर्वोच्च कोर्ट के आदेश के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल की आवाज हो सकती है जबकि वाणिज्यिक क्षेत्र में दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल की आवाज की अनुमति है. रिहायशी इलाकों में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल है. साथ ही, साइलेंस जोन में दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल की आवाज की अनुमति है.
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