Rajasthan के दोनों डिप्टी सीएम के खिलाफ PIL दायर, वकील ने दोनों उप-मुख्यमंत्रियों की शपथ को बताया असंवैधानिक
राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा की नियुक्ति को एक वकील ने उच्च न्यायालय में शनिवार को जनहित याचिका दायर कर इस आधार पर चुनौती दी कि उन्हें दिलाई गई शपथ असंवैधानिक है. उन्होंने जनहित याचिका में कहा कि ऐसा कोई संवैधानिक पदनाम नहीं है और उनकी नियुक्ति रद्द की जानी चाहिए.
राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा की नियुक्ति को एक वकील ने उच्च न्यायालय में शनिवार को जनहित याचिका दायर कर इस आधार पर चुनौती दी कि उन्हें दिलाई गई शपथ असंवैधानिक है. उन्होंने जनहित याचिका में कहा कि ऐसा कोई संवैधानिक पदनाम नहीं है और उनकी नियुक्ति रद्द की जानी चाहिए. याचिकाकर्ता ओम प्रकाश सोलंकी ने नियुक्तियों को रद्द करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने का अनुरोध करते हुए कहा, ‘‘उपमुख्यमंत्री पद असंवैधानिक है और भारत के संविधान में ऐसे किसी पद का उल्लेख नहीं है.’’ शुक्रवार को शपथ ग्रहण समारोह में भजनलाल ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि दीया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शीर्ष नेतृत्व ने भाग लिया था.
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