Death Penalty For Mob Lynching: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय संहिता सुरक्षा विधेयक 2023 पेश किया. इस दौरान उन्होंने कहा 'केंद्र सरकार मॉब लिंचिंग के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान करेगा. साथ ही राजद्रोह कानून पूरी तरह से खत्म किया जाएगा.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 'आज मैं जो तीन विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, इन तीन विधेयक में एक है इंडियन पीनल कोड, एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तीसरा है इंडियन एविडेंस कोड.
इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह, अब भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 प्रस्थापित होगी और इंडियन एविडेंट एक्ट, 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रस्थापित होगा.
अमित शाह ने कहा - सजा का अनुपात 90% से ऊपर ले जाना है. इसीलिए, हम एक महत्वपूर्ण प्रावधान लाए हैं कि जिन धाराओं में 7 साल या उससे अधिक जेल की सजा का प्रावधान है, उन सभी मामलों में फॉरेंसिक टीम का अपराध स्थल पर जाना अनिवार्य कर दिया जाएगा.
#WATCH | Union Home Minister Amit Shah says, "...Under this law, we are repealing laws like Sedition...," as he speaks on Bharatiya Nyaya Sanhita Bill, 2023; The Bharatiya Sakshya Bill, 2023 and The Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita Bill in Lok Sabha. pic.twitter.com/CHlz0VOf7Z
— ANI (@ANI) August 11, 2023
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)