PM Narendra Modi's Degree Case: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री विवाद से जुड़े गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी याचिका सुनने से मना करते हुए याचिका खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दलील में कहा कि आपकी रिवीजन याचिका हाई कोर्ट में लंबित है. ऐसे में यहां सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है. इलसिए आपकी याचिका खारिज की जा रही है. दरअसल गुजरात यूनिवर्सिटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े केजरीवाल के बयान के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में मानहानि केस दायर किया है.
हालांकि कोर्ट में दिल्ली के केजरीवाल का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि समन आदेश गलत तरीके से जारी किया गया है. ऐसे में समन को रद्द किया जाए. वहीं गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने सिंघवी की दलील का विरोध करते हुए कहा कि केजरीवाल की गई टिप्पणी सही नहीं थी. इसलिए इस टिप्पणी मामले में केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए
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Supreme Court refuses to grant relief to Delhi CM Arvind Kejriwal in the criminal defamation case filed by the Gujarat University over his comments in connection with the Prime Minister’s degree.
Supreme Court notes that Kejriwal’s plea to stay the trial is pending in the High…
— ANI (@ANI) August 25, 2023
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