उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी होटल रेस्तरां खाद्य बिल में अपने से या डिफॉल्ट के रूप में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकता है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने इस संबंध में अनुचित व्यापारिक गतिविधिय़ों और उपभोक्ता अधिकार संरक्षण के लिए दिशा-निर्देश जारी किये है।— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) July 4, 2022
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