Court On Second Marriage and Pension: पति की मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं है: मध्य प्रदेश HC
कोई शासकीय सेवक अपनी पहली पत्नी को बिना तलाक दिए अथवा मध्य प्रदेश सरकार की अनुमति लिए बिना दूसरी शादी कर लेता है तो पति की मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी को पारिवारिक पेंशन से वंचित कर दिया जायएग.
Court On Second Marriage and Pension: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (Madhya Pradesh High Court) ने फैसला सुनाया कि एक सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं है. यदि कोई शासकीय सेवक अपनी पहली पत्नी को बिना तलाक दिए अथवा मध्य प्रदेश सरकार की अनुमति लिए बिना दूसरी शादी कर लेता है तो पति की मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी को पारिवारिक पेंशन से वंचित (Second Wife Is Not Entitled To Pension) कर दिया जायएग. जस्टिस विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने पति के पेंशन के अधिकार की मांग करने वाली एक महिला की याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया.
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