Lakhan Bhaiya Fake Encounter Case: लखन भैया फर्जी मुठभेड़ मामले में बॉम्बे HC ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया. इस केस में नीचली अदालत 12 लोगों को दोषी करार दिया था. ऊपरी अदालत बॉम्बे है कोर्ट ने भी सभी आरोपियों को अपने सबूत में दोषी पाया है. लखन भैया में 13 वें आरोपी पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा थे. सबूत के आधार पर नीचली अदालत से बरी हो गए थे. लेकिन ऊपरी अदालत बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रदीप शर्मा (Pradeep Sharma) को दोषी पाया है. कोर्ट से बरी किए जाने को याचिका को रद्द कर दिया है .प्रदीप शर्मा एंटीलिया विस्फोटक और मनसुख हिरेन हत्या मामले में भी आरोपी हैं.
बता दें कि 11 नवंबर 2006 को, एक पुलिस दल ने लखन भैया को पड़ोसी वाशी से इस संदेह पर पकड़ा था कि वह राजन गिरोह का सदस्य है. उसके साथ उसके दोस्त अनिल भेड़ा को भी पकड़ा गया था. गुप्ता को उसी शाम पश्चिम वेस्ट में नाना नानी पार्क के पास एक "फर्जी" मुठभेड़ में मार दिया.
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Bombay HC upheld the trial court's conviction of 12 accused in the November 2006 Lakhanbhaiya fake encounter case. The trial court had convicted 13 other accused and acquitted Pradeep Sharma, but the HC quashed Pradeep Sharma's acquittal and convicted him based on a chain of… pic.twitter.com/b5dq8zMjDd
— ANI (@ANI) March 19, 2024
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