HC On Criminal Case After Divorce Notice: तलाक का नोटिस मिलने के बाद महिला ने पति और ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप, हाई कोर्ट ने रद्द कर दी FIR
कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि यदि पत्नी तलाक का नोटिस प्राप्त करने के बाद दहेज या आपराधिक मामलों को लेकर याचिका दायर की जाती है तो उसका महत्व समाप्त हो जाता है.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महिला द्वारा अपने ससुराल वालों और पति के अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ क्रूरता और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा, "पति द्वारा तलाक का नोटिस प्राप्त करने के बाद, पत्नी ने आपराधिक मामला दर्ज किया. पति और ससुराल वालों के खिलाफ क्रूरता, दहेज उत्पीड़न के आरोप का अब कोई महत्व नहीं है."
कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि यदि पत्नी तलाक का नोटिस प्राप्त करने के बाद दहेज या आपराधिक मामलों को लेकर याचिका दायर की जाती है तो उसका महत्व समाप्त हो जाता है.
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