Court Fined on IKEA: फर्नीचर कंपनी आइकिया को बेंगलुरु की एक महिला से अपने लोगों वाले कैरी बैग के लिए 20 रुपये वसूलना महंगा पड़ा है. महिला इसकी उपभोक्ता अदालत में ले गईं , जहां पर मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आइकिया पर 3 हजार का जुर्माना लगाया है. आइकिया को जो यह जुर्माना की राशि महिला को देने पड़ेंगे. महिला का नाम बोहरा है. उसने  6 अक्टूबर, 2022 को नागासंद्रा में आइकिया स्टोर का दौरा किया. वहां पर उसने 2,428 रुपये का सामान खरीदने के बाद, वह यह देखकर हैरान रह गई कि बिलिंग काउंटर पर ब्रांडेड कैरी बैग के लिए उनसे 20 रुपये का शुल्क लिया गया. बोहरा ने नाराजगी जताते हुए स्टाफ से चार्ज के बारे में पूछताछ की और ग्राहकों को बैग मुफ्त में देने की मांग की. उसके विरोध के बावजूद, अंततः उसके पास 20 रुपये में बैग खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. बाद में महिला ने उससे 20 रुपये कैरी बैग के लिए वसूले जाने को लेकर उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दायर की. केस जीतने के बाद कोर्ट ने कंपनी को महिला को 3 हजार मुआवजा देने को कहा है .

Tweet:

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)