झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया है भाई और चाचा सहित अपने ही परिवार के सदस्यों द्वारा सामूहिक बलात्कार की शिकार 'अंधी नाबालिग लड़की' को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए. कोर्ट ने राज्य सरकार को इस तरह के जघन्य और क्रूर अपराधों के पीड़ितों की जरूरतों को पूरा करने के लिए राजधानी रांची में पुनर्वास केंद्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया है.

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