पूजा शकुन पांडे (हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव) द्वारा दिए गए विवादित बयान के अंतर्गत थाना गांधी पार्क में IPC की धारा 153 A,153B, 295A, 298, 505 के तहत FIR दर्ज़ की गई है। मजिस्ट्रेट द्वारा नोटिस दिया गया है: कलानिधि नैथानी, SSP, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश (06.06) pic.twitter.com/32L2nqqGYz— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 7, 2022
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