बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने चेतावनी देते हुए कहा है कि "यदि कोई व्यक्ति आवारा कुत्तों को खिलाने में रुचि रखता है, तो वह पहले आवारा कुत्ते को गोद लेगा, उसे घर लाएगा, उसे नगरपालिका अधिकारियों के साथ पंजीकृत करेगा या किसी कुत्ते के आश्रय में रखेगा." कोर्ट ने कहा, कोई भी अपने घरों को छोड़कर किसी भी स्थान पर आवारा कुत्तों को भोजन नहीं कराया जाएगा.
Bombay High Court (Nagpur Bench) issues directions on on feeding of stray dogs :
"If any person is interested in feeding stray dogs, he shall first adopt the stray dog, bring it to home, register it with Municipal authorities or put it in some dog shelter"- Court orders. pic.twitter.com/pxyXNapu2Z
— Live Law (@LiveLawIndia) October 21, 2022
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