HC on Husband-Wife and Another Lady: दूसरी औरत को रखने पर पत्नी को वैवाहिक घर में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में टिप्पणी करते हुए कहा है कि पति द्वारा दूसरी महिला को रखने पर पत्नी को वैवाहिक घर में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है.
HC on Husband-Wife and Another Lady: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने एक मामले की सुनवाई में टिप्पणी करते हुए कहा है कि पति द्वारा दूसरी महिला (Another Lady) को रखने पर पत्नी को वैवाहिक घर (Matrimonial Home) में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. अदालत (Court) ने एक व्यक्ति के इस आरोप खारिज करते हुए यह टिप्पणी की कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया है. दरअसल, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक व्यक्ति के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें उसने कहा कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया है. कोर्ट ने कहा कि अगर पति किसी अन्य महिला को अपने साथ रख रहा हो, तब किसी भी पत्नी को वैवाहिक घर में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. कोर्ट में फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक अपील की सुनवाई की जा रही थी, जिसके तहत हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक के लिए पति की याचिका खारिज कर दी गई थी. यह भी पढ़ें: HC- 16 Year Girl Capable of Making Decision About Sex: 16 साल की लड़की सेक्स संबंधी निर्णय लेने में सक्षम- मेघालय हाई कोर्ट
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