Rape On Pretext Of Marriage: पुरुष के विवाह के बाद भी महिला सेक्स संबंध जारी रखती है तो, 'शादी का झांसा देकर रेप' का आरोप गलत है

हाई कोर्ट ने कहा "अगर महिला पुरुष के साथ यौन संबंध बना रही है तो शादी के बहाने बलात्कार के आरोप का महत्व खो देती है. यहां तक कि उसकी शादी किसी और महिला से हो जाने के बाद भी यह आरोप सही साबित नहीं होगा."

HC On Rape On Pretext Of Marriage: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि अगर महिला पुरुष के साथ यौन संबंध बना रही है तो शादी के बहाने बलात्कार के आरोप का महत्व खो देती है. यहां तक कि उसकी शादी किसी और महिला से हो जाने के बाद भी यह आरोप सही साबित नहीं होगा.

न्यायालय ने कहा "अभियोजिका एक शिक्षित लड़की है, जो एक सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करती है ... इसलिए, वह इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ थी कि आरोपी ने एक बार दूसरी महिला से शादी कर ली थी, आरोपी के साथ उसका विवाह संभव नहीं था. हालांकि, सभी परिणामों से अवगत होने के बावजूद, लड़की ने एक विवाहित पुरुष के साथ अपने रिश्ते को जारी रखने का फैसला किया. ऐसी परिस्थितियों में, लड़की की सहमति स्वैच्छिक थी. यानि की बाद में वह आरोपी पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप नहीं लगा सकती है. आरोपी को बरी करने के आदेश के खिलाफ पीड़िता द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की. Menstrual Pain Leave: माहवारी के दर्द की छुट्टी की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जींद ने दिसंबर 2021 में प्रतिवादी को आईपीसी की धारा 354 (डी), 376 (2) (एन) और 506 के तहत अपराधों से बरी कर दिया था.

क्या है मामला

लड़की पक्ष दायर प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर 2012 के बाद से उसकी मर्जी के खिलाफ कई मौकों पर उसके साथ यौन संबंध बनाए, पहली बार सेक्स जबरन किया गया था और बाद की यौन गतिविधियां नियमों के तहत थीं. आरोप के मुताबिक लड़के ने शादी का वादा किया और दोनों के बीच यौन संबध जारी रहा.

शिकायतकर्ता के अनुसार, महिला 2016 में गर्भवती हो गई थी, लेकिन आरोपी ने उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया. इसके अलावा, प्राथमिकी के अनुसार, प्रतिवादी ने 2017 में शादी की, जो कि बाद में पीड़िता को पता चला. हालांकि, प्रतिवादी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता की मर्जी के खिलाफ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना जारी रखा. उसने कथित तौर पर उससे कहा कि वह अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता है.

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