Haryana: खट्टर सरकार को बड़ा झटका, प्राइवेट नौकरी में नहीं मिलेगा 75% आरक्षण.. हाईकोर्ट ने रद्द किया प्रावधान
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य के स्थानीय लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर में 75 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य करने वाले हरियाणा सरकार के कानून को 'असंवैधानिक' मानते हुए रद्द कर दिया है. हाई कोर्ट के इस फैसले को हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab & Haryana High Court) ने राज्य के स्थानीय लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर (Private Sector) में 75 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य करने वाले हरियाणा सरकार के कानून को 'असंवैधानिक' (Unconstitutional) मानते हुए रद्द कर दिया है. हाई कोर्ट के इस फैसले को हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार (Manohar Lal Khattar Government) के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है. इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम, 2020 को असंवैधानिक माना और कहा कि यह अधिनियम बेहद खतरनाक है और संविधान के भाग-3 का उल्लंघन करता है.
देखें ट्वीट-
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)