HC On Tractor-Trolley: ट्रैक्टर-ट्राली से हो रहे हादसों पर हाईकोर्ट सख्त, सिर्फ कृषि कार्यों में इस्तेमाल का आदेश, ईंट-बालू ढोने पर भी लगे रोक
ट्रैक्टर-ट्राली से हो रहे हादसों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. उच्च न्यायालय ने कहा कि सिर्फ कृषि कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए.
ट्रैक्टर-ट्राली से हो रहे हादसों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. उच्च न्यायालय ने कहा कि सिर्फ कृषि कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए. राज्य सरकार को इसके लिए कानून बनाने की जरुरत है. कोर्ट ने कहा- ट्रैक्टर-ट्राली से ईंट-बालू जीसे चीजे भी ढोने पर भी रोक लगानी चाहिए.
फिरोजाबाद के अरांव थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्राली से दुर्घटना में मौत के आरोपी संजय की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव की सिंगल बेंच ने यह आदेश पारित किया.
कोर्ट ने कहा कि अक्सर यह देखने में आता है कि जिन ट्रैक्टरों का मुख्य कार्य कृषि है और जिससे खेतों की जोताई, बुआई, कटाई व अन्य कृषि कार्य के लिए फसल एवं बीज की ढुलाई का काम होता है. लेकिन अनधिकृत रूप से उस ट्रैक्टर ट्राली से ईंट, बालू, मोरंग, गिट्टी आदि की ढुलाई की जाती है. ट्रैक्टर ट्राली को मुख्य मार्ग व बाजारों के बीचों बीच ले जाया जाता है. ट्रैक्टर की ट्राली काफी बड़ी होती है, जिससे बाजारों में आवागमन में काफी परेशानी होती है. इससे अक्सर दुर्घटनाएं भी होती हैं और लोगों की मौत हो जाती है.
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