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HC On Cow Slaughter: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी को दी राहत, कहा- जांच अधिकारी ने घटनास्थल से केवल गाय का गोबर बरामद किया

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश गोवध अधिनियम के तहत दर्ज अपराध में अग्रिम जमानत दे दी. कोर्ट ने पाया कि अभियुक्त के खिलाफ मामला दंड कानून के दुरुपयोग का एक स्पष्ट उदाहरण था और मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई.

HC On Cow Slaughter: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी को दी राहत, कहा- जांच अधिकारी ने घटनास्थल से केवल गाय का गोबर बरामद किया
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश गोवध अधिनियम के तहत दर्ज अपराध में अग्रिम जमानत दे दी. कोर्ट ने पाया कि अभियुक्त के खिलाफ मामला दंड कानून के दुरुपयोग का एक स्पष्ट उदाहरण था और मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई. अदालत ने यह देखते हुए निर्देश पारित किया कि आरोपी के कब्जे से न तो गाय और न ही उसका मांस बरामद किया गया था और जांच अधिकारी द्वारा मौके से केवल गाय का गोबर एकत्र किया गया था.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीजीपी, उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया कि वे जांच अधिकारियों को गोहत्या से संबंधित मामलों में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के उनके कर्तव्य की याद दिलाएं.

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 03, 2023 09:43 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).