उत्तराखंड में शराब के शौकीनों को पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है. सरकार ने होम मिनी बार खोलने की मंजूरी दी है. अब लोग घरों में बार बना सकेंगे. धामी सरकार की ओर से प्रदेश में नई आबकारी नीति 2023-24 को लागू कर दिया गया है. उत्तराखंड सरकार की 2023-24 की नई आबकारी नीति में घर पर मिनी बार रखने के लिए लाइसेंस देने का प्रावधान दिया गया है. नियम के अनुसार घरों में 50 लीटर तक शराब रख सकते हैं. इस नीति के तहत शराब के शौकीनों को निजी उपयोग के लिए घर में लाइसेंस के साथ घर में बार खोल सकते हैं. इस नीति के तहत देहरादून के एक आवेदक को मिनी बार का लाइसेंस जारी भी कर दिया गया है. 4 अक्टूबर यानी पिछले बुधवार को प्रशासनिक स्तर पर यह लाइसेंस जारी किया गया.
उत्तराखंड में खुलेंगे होम मिनी बार, राज्य सरकार ने ‘होम मिनी बार लाइसेंस नीति’ को मंजूरी दी
◆ कुछ शर्तों के साथ इच्छुक लोगों को होम बार लाइसेंस मिलेगा
#Uttarakhand | Mini Bar in Uttarakhand pic.twitter.com/lkXg3XKQPM— News24 (@news24tvchannel) October 7, 2023
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