दिल्ली के भाजपा नेता तेजिंदर सिंह बग्गा को बड़ी राहत देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखने पर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। @TajinderBagga pic.twitter.com/sokSPiGLbu— IANS Hindi (@IANSKhabar) October 12, 2022
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