UP: बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को अवैध हथियार रखने के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत मऊ कोर्ट में किया गया पेश
अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने 12 अक्टूबर 2019 को आर्म्स लाइसेंस को लेकर एक मामला दर्ज किया था. जिसकी जांच के बाद पुलिस ने धारा 467, 468, 471, 420 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था.
उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को अवैध हथियार रखने के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत मऊ कोर्ट में पेश किया गया.
अब्बास अंसारी पर लखनऊ पुलिस को बगैर बताए शस्त्र लाइसेंस नई दिल्ली ट्रांसफर कराने का आरोप है. इसी को लेकर कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया था. उस पर एक लाइसेंस पर धोखाधड़ी कर कई शस्त्र लेने का भी आरोप है. अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने 12 अक्टूबर 2019 को आर्म्स लाइसेंस को लेकर एक मामला दर्ज किया था. जिसकी जांच के बाद पुलिस ने धारा 467, 468, 471, 420 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था.
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