Delhi Violence: जहांगीरपुरी में एमसीडी की एक्शन का मामला दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में MCD की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माना जाएगा, अगर बुलडोज़र हटाने का आदेश होगा तो उसे तुरंत हटाया जाएगा.
दरअसल, यूपी, एमपी में हिंसा के आरोपियों की संपत्ति गिराए जाने के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद ने याचिका दाखिल की है. अब उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई का मुद्दा उठाया है और जल्द सुनवाई की मांग की.
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माना जाएगा, अगर बुलडोज़र हटाने का आदेश होगा तो उसे तुरंत हटाया जाएगा: जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राजा इकबाल सिंह, मेयर, नॉर्थ MCD, दिल्ली https://t.co/TioE1WD2Yj pic.twitter.com/RqnBlWeaw4
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 20, 2022
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