Delhi riots Case, नई दिल्ली:  दिल्ली में हुए दंगों के मामले में जेल में बंद जेएनयू (JNU) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद (Umar Khalid) की जमानत अर्जी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज कर दिया है. पुलिस ने यूपीपीए के तहत उमर खालिद को गिरफ्तार किया था. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए गिरफ्तार किया था.

पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि उमर खालिद कई वॉट्स एप ग्रुप का हिस्सा थे. जिनके जरिए हिंसा की साज़िश रची गई. उमर ने हिंसा के लोगों को भड़काया था. इतना ही नहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जब दिल्ली आए थे, तब उमर ने लोगों को सड़कों पर आने के लिए कहा था. ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हो सके.

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