दिल्ली मेट्रो रेल कॉपोर्रेशन लिमिटेड दिल्ली हाई कोर्ट के 6 सितंबर के आदेश का पालन करने में विफल रहा ... - Latest Tweet by IANS Hindi

The latest Tweet by IANS Hindi states, 'दिल्ली मेट्रो रेल कॉपोर्रेशन लिमिटेड दिल्ली हाई कोर्ट के 6 सितंबर के आदेश का पालन करने में विफल रहा है, जिसमें डीएमआरसी को 4 अक्टूबर तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को 4,447.56 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।'

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)

Share Now

\