दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय सशस्त्र बलों में प्रवेश के लिए अग्निपथ योजना की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा. हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी.

अदालत ने कहा, "इस अदालत को योजना में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला. सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं. हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह योजना राष्ट्रीय हित में शुरू की गई थी." कोर्ट ने इस मामले में 15 दिसंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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