#दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित सभी दस्तावेजों की वैधता को फरवरी 2020 से नवंबर 2021 के बीच 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया है।
फोटो: आईएएनएस (फाइल) pic.twitter.com/zokc6QYAix— IANS Hindi (@IANSKhabar) December 1, 2021
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