इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि सैन्य प्रतिष्ठानों के बाहर साइनबोर्ड पर "देखते ही गोली मार दी जाएगी" और "अतिक्रमण करने वालों को गोली मार दी जाएगी" जैसे संदेश उचित नहीं थे. उच्च न्यायालय ने कहा कि सशस्त्र बलों को ऐसी चेतावनियों को व्यक्त करने के लिए "हल्के शब्दों" का इस्तेमाल करना चाहिए. जस्टिस शेखर कुमार यादव की उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि "देखते ही गोली मार दी जाएगी" जैसे शब्दों का बच्चों सहित राहगीरों पर बुरा प्रभाव पड़ता है. उन्होंने आगे कहा कि ऐसे संदेशों को अन्य तरीकों से लिखा जा सकता है, जैसे "सख्त कार्रवाई की जाएगी."
Signboard warnings like ‘dekhte hi goli maar di jayegi’ outside military stations not proper: Allahabad High Courthttps://t.co/Xqioi6MqrP
— Bar and Bench (@barandbench) June 5, 2024
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