सुप्रीम कोर्ट (#SupremeCourt) ने शुक्रवार को सार्वजनिक स्थानों और सरकारी कार्यालयों में स्थानीय भाषाओं में संविधान की प्रस्तावना को प्रदर्शित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। pic.twitter.com/l86eOWkrQA— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 30, 2022
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