No GST On Gangajal: 'गंगाजल' पर कोई जीएसटी नहीं, केंद्र सरकार ने पूजा सामग्री के तहत दी है छूट

सीबीआईसी ने कहा है कि देश भर के घरों में पूजा में गंगाजल का उपयोग किया जाता है और इस पूजा सामग्री को जीएसटी के तहत छूट दी गई है.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 'गंगाजल' को जीएसटी (No GST On Gangajal) से छूट दी गई है. सीबीआईसी ने कहा है कि देश भर के घरों में पूजा में गंगाजल का उपयोग किया जाता है और इस पूजा सामग्री को जीएसटी के तहत छूट दी गई है.

बोर्ड ने बताया कि पूजा सामग्री पर जीएसटी को लेकर जीएसटी काउंसिल ने 18-19 मई 2017, और 3 जून, 2017 को अपनी मीटिंग में चर्चा की थी, जिसमें इन्हें छूट की श्रेणी में रखा गया था. ऐसे में जीएसटी की शुरुआत के साथ ही ये आइटम जीएसटी के दायरे से बाहर रहे हैं.

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)

Share Now

\