भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) का सिर कलम करने वाला VIDEO पोस्ट करने वाले आरोपी नदीम अंसारी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने जमानत दे दी है. नदीम अंसारी पर वीडियो पोस्ट करके सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया गया था.

न्यायमूर्ति दीपक वर्मा ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बड़े आदेश पर विचार करते हुए आरोपी को जमानत दी. अंसारी को जून 2022 में गिरफ्तार किया गया था.

नदीम अंसारी ने उच्च न्यायालय में कहा कि वह निर्दोष है और उसे मामले में झूठा फंसाया गया है और कथित अपराध का कोई सबूत नहीं है. अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और मुकदमे में सहयोग करेंगे. हालांकि, राज्य ने जमानत याचिका का विरोध किया

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