एक्स यूजर्स को तगड़ा झटका लगा हैं. अब एक्स से जो भी यूजर्स पैसे कमा रहे थे उन सभी को टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा. एक्स से ऐड रेवेन्यू शेयरिंग स्कीम के तहत जो भी यूजर्स कमा रहे हैं उन सभी को जीएसटी कानून के तहत 18 प्रतिशत की जीएसटी देना होगा. एक्स से एड रेवेन्यू शेयरिंग स्कीम के तहत यूजर्स को मिलने वाली इनकम को जीएसटी कानून के तहत आपूर्ति माना जाएगा और इस पर 18 प्रतिशत की दर से टैक्स देना पड़ेगा. विशेषज्ञों ने यह बात कही है. विशेषज्ञों ने कहा कि अगर किसी शख्स की किराये से इनकम, बैंक सावधि जमा पर ब्याज और अन्य पेशेवर सेवाओं सहित विभिन्न सेवाओं से कुल इनकम एक साल में 20 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है, तो उस पर टैक्स लगेगा.
According to MoneyControl Income from ad revenue sharing by 'X' liable to 18% GST, if it exceeds 20 lakh in a year.
— The Analyzer (News Updates🗞️) (@Indian_Analyzer) August 13, 2023
Hahahaha Tax Tai is always ahead of the game
— 𝕲𝖆𝖓𝖊𝖘𝖍* (@gganeshhh) August 13, 2023
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)