Ad Revenue Income Sharing By X Liable To GST: एक्स के इस स्कीम से कमाया पैसा, अब यूजर्स को देना पड़ेगा 18 प्रतिशत जीएसटी, जानें कितनी है लिमिट
एक्स से जो भी यूजर्स पैसे कमा रहे थे उन सभी को टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा. एक्स से ऐड रेवेन्यू शेयरिंग स्कीम के तहत जो भी यूजर्स कमा रहे हैं उन सभी को जीएसटी कानून के तहत 18 प्रतिशत की जीएसटी देना होगा. एक्स से एड रेवेन्यू शेयरिंग स्कीम के तहत यूजर्स को मिलने वाली इनकम को जीएसटी कानून के तहत आपूर्ति माना जाएगा और इस पर 18 प्रतिशत की दर से टैक्स देना पड़ेगा.
एक्स यूजर्स को तगड़ा झटका लगा हैं. अब एक्स से जो भी यूजर्स पैसे कमा रहे थे उन सभी को टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा. एक्स से ऐड रेवेन्यू शेयरिंग स्कीम के तहत जो भी यूजर्स कमा रहे हैं उन सभी को जीएसटी कानून के तहत 18 प्रतिशत की जीएसटी देना होगा. एक्स से एड रेवेन्यू शेयरिंग स्कीम के तहत यूजर्स को मिलने वाली इनकम को जीएसटी कानून के तहत आपूर्ति माना जाएगा और इस पर 18 प्रतिशत की दर से टैक्स देना पड़ेगा. विशेषज्ञों ने यह बात कही है. विशेषज्ञों ने कहा कि अगर किसी शख्स की किराये से इनकम, बैंक सावधि जमा पर ब्याज और अन्य पेशेवर सेवाओं सहित विभिन्न सेवाओं से कुल इनकम एक साल में 20 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है, तो उस पर टैक्स लगेगा.
According to MoneyControl Income from ad revenue sharing by 'X' liable to 18% GST, if it exceeds 20 lakh in a year.
— The Analyzer (News Updates🗞️) (@Indian_Analyzer) August 13, 2023
Hahahaha Tax Tai is always ahead of the game
— 𝕲𝖆𝖓𝖊𝖘𝖍* (@gganeshhh) August 13, 2023
(SocialLY brings you all the latest breaking news, fact checks and information from social media world, including Twitter (X), Instagram and Youtube. The above post contains publicly available embedded media, directly from the user's social media account and the views appearing in the social media post do not reflect the opinions of LatestLY.)
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 13, 2023 10:31 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

