Penetrative Sexual Assault and No Injury On Private Part: पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान नहीं, इस आधार पर यह नहीं कि यौन उत्पीड़न नहीं हुआ- दिल्ली HC

दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर चोटों का न होना यह मानने का आधार नहीं हो सकता कि यौन उत्पीड़न नहीं हुआ.

Penetrative Sexual Assault and No Injury On Private Part: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने रेप के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर चोटों का न होना यह मानने का आधार नहीं हो सकता कि यौन उत्पीड़न नहीं हुआ. दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में जून 2017 में साढ़े चार साल की बच्ची के साथ बलात्कार मामले में आरोपी के खिलाफ सुनाये गए फैसले को चुनौती दी गई थी. जिस कोर्ट के जज अमित बंसल ने आरोपी की सजा को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि वह व्यक्ति, जो नाबालिग का पड़ोसी था. उसके द्वारा किये गए अपराध के इस आधार पर रिहा नहीं किया जा सकता है.

Tweet:

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)

Share Now

\